Sunday, November 23, 2025
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उत्तराखंड में एक वर्ष तक नहीं बढ़ेगी वाहन फिटनेस फीस

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15 वर्ष पुराने कमर्शियल वाहनों की नई फिटनेस फीस दरें 01 जुलाई 2026 तक लागू नहीं होंगी

इस अवधि में पहले से निर्धारित पुरानी फीस ही लागू रहेगी

शुल्क वृद्धि को लेकर उत्पन्न आर्थिक बोझ से राज्य के वाहन स्वामियों को राहत मिलेगी

भविष्य में फीस दरें भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले आगामी पुनरीक्षण के अनुसार ही लागू की जाएंगी

देहरादून: राज्य सरकार ने उत्तराखंड के वाहन स्वामियों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करते हुए पुराने (15 वर्ष) कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में वृद्धि को आगामी 01 जुलाई 2026 तक स्थगित कर दिया है। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना सचिव परिवहन बृजेश कुमार संत द्वारा जारी की गई।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में 15 वर्ष पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में 10 गुना तक की वृद्धि की गई थी। प्रदेश की जनभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उत्तराखंड के वाहन स्वामियों पर इसका तात्कालिक बोझ नहीं डाला जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार आमजन के हितों को सर्वोपरि रखते हुए ऐसे निर्णय ले रही है, जिनसे जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हमेशा जनता-जनार्दन की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करती रहेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि “ हमारी सरकार का संकल्प जनता को राहत देना और जनहित में त्वरित निर्णय लेना है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में की गई वृद्धि को देखते हुए हमने इसे उत्तराखंड में एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है।

इस अवधि में पूर्व निर्धारित फीस ही लागू रहेगी। हम नहीं चाहते कि प्रदेश के वाहन स्वामियों और परिवहन कारोबार से जुड़े लोगों पर अचानक अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़े। आने वाले समय में केंद्र सरकार द्वारा किये जाने वाले पुनरीक्षण के अनुसार ही राज्य में नई दरें लागू की जाएंगी।”*

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि “ हमारी सरकार जनता के लिए संवेदनशील है। गरीब, मध्यम वर्ग, टैक्सी व ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े हजारों लोगों का हित सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता है। जनहित के निर्णयों में हम किसी भी प्रकार की देरी नहीं होने देंगे।”

अधिसूचना

राज्यपाल मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा-65 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) के साथ पठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-81 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन भारत सरकार द्वारा नियग 11क के माध्यम से 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के फिटनेस टेस्ट फीस की दरों में किये गये पुनरीक्षण को तात्कालिक प्रभाव से 01 वर्ष अर्थात 21 नवम्बर, 2026 तक के लिये स्थगित किया जाता है। इस अवधि में फिटनेस फीस की दरें भारत सरकार द्वारा किये गये उक्त पुनरीक्षण के पूर्व यथाप्रचलित रहेंगी, किन्तु यह दरें आगामी २१ वर्ष के उपरान्त भारत सरकार द्वारा किये पुनरीक्षण अनुसार ही देय होंगी।

आज्ञा से

(बृजेश कुमार सन्त) सचिव

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